नई दिल्ली:

हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में कथित रूप से मांस और शराब के सेवन से जुड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को हटाने के हाई-प्रोफाइल मामले में टेक दिग्गज गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट को एक बड़ा अपडेट दिया है। गूगल की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई है कि विवादित वीडियो के प्रसारण को भारत के भीतर पूरी तरह से रोक (ब्लॉक) दिया गया है।

गूगल ने अदालत को क्या बताया?

  • जीएसी (GAC) का आदेश: गूगल ने स्पष्ट किया कि यह कदम ‘शिकायत अपीलीय समिति’ (GAC) के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसे अदालत के पूर्व निर्देशों के आधार पर ही पारित किया गया था।
  • याचिकाकर्ता का पक्ष: यह पूरा मामला अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर की गई याचिका पर चल रहा है, जिन्होंने अदालत से संबंधित वीडियो को हटाने की सख्त मांग की थी।

अभी भी कहां देखे जा सकते हैं वीडियो? (VPN का पेच)

​सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह अहम बात उठाई गई कि भले ही भारत में इन वीडियो पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन ये वीडियो देश के बाहर और भारत के अंदर वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल करके अभी भी देखे जा सकते हैं। इसी को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इन वीडियो को दुनियाभर के प्लेटफॉर्म्स से हटाने का निर्देश दिया जाए।

सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच छिड़ी इस कानूनी जंग पर अदालत का अगला रुख क्या होगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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By Mansa Ram Uniyal

"Mansa Ram Uniyal is an experienced digital journalist and the founder of Mansa 24 News. His mission is to deliver unbiased reporting from every corner of the nation through the power of modern technology and high-impact storytelling."

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