न्यायमूर्ति ने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए माना— ‘प्रस्तावित आरोपी को नोटिस देना कानूनी रूप से अनिवार्य’। लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश को 24 घंटे के भीतर पलट दिया है। यह मामला राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा है।जस्टिस ने अपने पिछले फैसले की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सीधा आदेश देने से पहले उन्हें कानूनी नोटिस भेजना और उनका पक्ष जानना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि प्रक्रियात्मक चूक के कारण इस आदेश में सुधार की आवश्यकता है। कल ही अदालत ने रायबरेली की कोतवाली पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। फाइल फोटो राहुल गांधी Post navigation BIG BREAKING: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! हाईकोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता का मामला BIG BREAKING: ‘विपक्ष के लिए दलहित देशहित से बड़ा है’, बिल गिरने पर मेज थपथपाने वालों पर बरसे पीएम मोदी; राष्ट्र के नाम संबोधन की बड़ी बातें